आप पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान को अदालत से फौरी राहत, पुलिस के सामने पेशी का आदेश

admin
3 Min Read

नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) नेता अमानतुल्लाह खान को अदालत से फौरी राहत मिल गई है। अदालत ने तीसरी बार ओखोला से निर्वाचित हुए विधायक को पुलिस के सामने पेश होने को कहा है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि अमानतुल्लाह खान से पूछताछ सीसीटीवी कैमरे के सामने होगी।

एक अपराधी को भगाने के आरोप के बाद ओखला विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तीन दिन से लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आए। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की अदालत ने 24 फरवरी तक किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान से कहा कि वे पुलिस की जांच में शामिल हों। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता से पूछताछ सीसीटीवी सर्विलांस में हो।

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस ने कहा कि घटना उस समय घटी जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रान्च ने शाबाज खान नामक आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। आरोप है कि अमानतुल्लाह कान ने पुलिसकर्मियों को धमकाया और कुछ लोगों ने उनके साथ धक्कामुक्की भी की।

अमानतुल्लाह खान ने अदालत में याचिका दायर कर जांच में शामिल होने से पहले गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। इससे पहले 'आप' की ओर से बताया गया कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर बताया है कि वह कहीं भागे नहीं हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस बुधवार को उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया था।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *