आदेशानुसार 01 अक्टूबर से 05 अक्टूबर, 2024 तक जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों मेें निर्विविवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है। साथ ही 06 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, 2024 तक अभियान के अन्त में प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक तहसील के दस प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुये उनमें अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जॉच करायी जायेगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नहीं है। आदेशानुसार 01 सितमबर, 15 सितम्बर एवं 03 सितम्बर, 2024 को जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में परिषद की वेबसाइटप पर फीड करते हुए राजस्व परिषद द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाएगी। इसी प्रकार 16 अक्टूबर, 2024 को जनपदांे द्वारा परिषद को निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा 24 अक्टूबर, 2024 को राजस्व परिषद द्वारा सम्पूर्ण अभियान की प्रगति रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी।

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