खतौनियों में दर्ज हो निर्विवाद उत्तराधिकार- राजस्व परिषद

उत्तराधिकार (वरासत) को अभियान चलाकर खतौनियों में दर्ज कराने हेतु दिशा-निर्देश जारी

Highlights
  • 16 अगस्त से 31 अगस्त, 2024 तक भ्रमण कर राजस्व ग्रामों में प्रचार-प्रसार तथा खतौनियों को पढ़ कर लेखपाल द्वारा वरासत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उन्हें ऑनलाइन भरा जायेगा
  • लखनऊ: 27 अगस्त, 2024 : प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार (वरासत) को अभियान चलाकर खतौनियों में दर्ज कराने हेतु दिशा-निर्देश जारी कियेे हैं। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व प्रशासन द्वारा निर्विवाद उत्तराधिकारियों को खतौनियों में दर्ज करने हेतु 16 अगस्त, 2024 से 16 अक्टूबर 24 तक 02 माह का विशेष अभियान चलाया जायेगा।
    जारी आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के लिए  मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज कराने हेतु चलाये जा रहे अभियान में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
    इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राजस्व/तहसील अधिकारियों द्वारा 16 अगस्त से 31 अगस्त, 2024 तक भ्रमण कर राजस्व ग्रामों में प्रचार-प्रसार तथा खतौनियों को पढ़ कर लेखपाल द्वारा वरासत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उन्हें ऑनलाइन भरा जायेगा। 01 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2024 तक लेखपाल द्वारा परिषदादेश (वरासत) 29 अक्टूबर, 2018 में दी गयी व्यवस्था ‘राजस्व निरीक्षक जॉच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया‘ के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। आदेशानुसार राजस्व निरीक्षकों द्वारा 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक राजस्व निरीक्षक जॉच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किया जाना तथा राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) द्वारा राजस्व निरीक्षक के नामान्तरण आदेश को आर-6 में दर्ज करने के बाद खतौनी की प्रविष्टियों को भूलेख साफ्ॅटवेयर में अद्यतन किया जायेगा।

आदेशानुसार 01 अक्टूबर से 05 अक्टूबर, 2024 तक जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों मेें निर्विविवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है। साथ ही 06 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, 2024 तक अभियान के अन्त में प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक तहसील के दस प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुये उनमें अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जॉच करायी जायेगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नहीं है। आदेशानुसार 01 सितमबर, 15 सितम्बर एवं 03 सितम्बर, 2024 को जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में परिषद की वेबसाइटप पर फीड करते हुए राजस्व परिषद द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाएगी। इसी प्रकार 16 अक्टूबर, 2024 को जनपदांे द्वारा परिषद को निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा 24 अक्टूबर, 2024 को राजस्व परिषद द्वारा सम्पूर्ण अभियान की प्रगति रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *