कृषि विभाग ने यूरिया से बना रहे डीईएफ के 66 बैग किए जब्त

admin
2 Min Read

अलवर

भरतपुर रोड स्थित बख्तल की चौकी के पास स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक कृषि उपयोगी यूरिया के अवैध दुरुपयोग का मामला सामने आया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कृषि विभाग ने मौके पर छापामारी कर बड़ी कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि कृषि ग्रेड यूरिया का उपयोग डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बनाने में किया जा रहा था, जो न केवल अवैध है बल्कि इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है।

संयुक्त निदेशक कृषि पी.सी. मीणा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। मौके पर पहुंचे कृषि अधिकारी जितेंद्र सिंह फौजदार को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ब्रांड के 66 यूरिया बैग और 8 खाली बैग मिले। सभी बैग जब्त कर उनके नमूने लिए गए और ग्राम सेवा सहकारी समिति, केमला के सुपुर्द कर दिए गए।

इस मामले में आरोपी की पहचान दाउदपुर निवासी दीपक कुमार मित्तल पुत्र अनिल कुमार मित्तल के रूप में हुई है। उसके खिलाफ उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान आत्मा परियोजना के उपनिदेशक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कृषि ग्रेड यूरिया का औद्योगिक प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। केवल किसानों को ही कृषि उपयोग के लिए इसकी बिक्री की जा सकती है लेकिन इस स्थान पर खुलेआम इसका अनुचित प्रयोग किया जा रहा था। विभाग ने यह भी बताया कि हाल ही में इस संस्था के विरुद्ध मुखबिर के माध्यम से शिकायत मिली थी, जिस पर गहन जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस तरह के मामलों पर सख्त नजर रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *