महिला IAS अधिकारी की फेसबुक पोस्ट पर रिएक्ट कर फंसे एक शख्स को मिली जमानत, हंसने की मिली सजा

admin
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नई दिल्ली
महिला IAS अधिकारी की फेसबुक पोस्ट पर रिएक्ट कर फंसे एक शख्स को जमानत मिल गई है। हालांकि, इसके लिए उन्हें सैकड़ों किमी का सफर तय करना पड़ा है। दरअसल, अधिकारी की एक पोस्ट पर कमेंट किए गए थे, जिसपर उन्होंने आपत्ति जताई थी। मामला ने तूल पकड़ा और महिला IAS ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी। असम के नलबाड़ी टाउन में IAS अधिकारी वर्नाली डेका की पोस्ट पर 'हाहा' इमोजी रिएक्ट करने के मामले में अमित चक्रवर्ती नाम के एक शख्स को जमानत मिल गई है। साइबर स्टॉकिंग और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फंसे आरोपी को कोकराझार कोर्ट से जमानत मिली है। खास बात है कि इस सशर्त जमानत के लिए चक्रवर्ती को 273 किमी की दूरी तय करनी पड़ी।

शिकायत के बाद चक्रवर्ती को घर से 273 किमी दूर कोकराझार कोर्ट में तलब भी किया गया था। महिला IAS अधिकारी ने चक्रवर्ती के अलावा नरेश बरुआ और अब्दुल सुबूर चौधरी नाम के दो और लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी।

क्या था मामला
साल 2023 में बरुआ ने IAS अधिकारी की एक फेसबुक पोस्ट पर कमेंट किया था कि 'मैम आज मेकअप नहीं किया?' इस कमेंट पर चक्रवर्ती ने इमोजी के साथ हाहा रिएक्ट कर दिया था। कमेंट पर डेका ने भी प्रतिक्रिया दी कि 'आपकी दिक्कत क्या है?' इसके बाद उन्होंने कोकराझार पुलिस स्टेशन में तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी। बाद में कोर्ट में डेका और आरोपी के बीच हुई चर्चा के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकारों से बातचीत में चक्रवर्ती ने कहा था, 'मैंने सिर्फ फेसबुक पोस्ट पर रिएक्ट किया था…। और सिर्फ हंसने के लिए मुझे आज जमानत लेनी पड़ी। मुझे नहीं पता कि वर्नाली डेका IAS अधिकारी हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं।' उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को पुलिस स्टेशन ने उन्हें फोन किया और बताया कि उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है।

चक्रवर्ती ने कहा था, 'जब मैंने डिटेल पूछी, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। इसके बाद मेरे एक वकील दोस्त ने केस समझने में मेरी मदद की। मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर कैसे एक IAS अधिकारी को इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा ऐक्शन लेने का समय मिल गया।' उन्होंने कहा, 'फेसबुक पर मेरे हंसने के सिर्फ रिएक्शन पर मुझे परेशान किया गया। मैंने किसी नरेश बरुआ की पोस्ट पर रिएक्ट किया था…। इसके अलावा मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता।'

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